
मंदसौर । पुलिस थाना शहर मन्दसौर के दो प्रकरणों में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजवर्द्धन गुप्ता द्वारा आरोपी राजू उर्फ राजकुमार पिता गोपाल दर्जी निवासी ग्राम बेहपुर को धारा 379 व 473 भा.द.वि. के अपराध में दोषसिद्ध पाकर तीन-तीन वर्श का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेष पारित किया है ।
लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10.09.2012 को रात्री 9.00 बजे माहेश्वरी नर्सिंग होम मन्दसौर से पप्पूलाल पिता अमृतलाल आंजना की मोटरसायकल एम.पी.43 बी.सी.1924 को चोरी कर उस पर गलत नम्बर प्लेट एम.पी.14 सी 2136 की लगाकर उसका उपयोग किया तथा दिनांक 27.07.2012 को रात्री 8.00 बजे दयामन्दिर टॉकिज की पार्किंग से अफजल पिता इब्राहिम के आधिपत्य की मोटर सायकल एम.पी. 44 एम.डी. 4337 को चुराकर उस पर गलत नम्बर प्लेट एम.पी.14 एम.एच. 8406 की लगाकर उसका असल के रूप में उपयोग किया ।
प्रकरण में अभियोजन द्वारा दोनों प्रकरणों में कुल 25 साक्षियों के कथन कराये गये। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 379 व 473 भा.द.वि. का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध माना ।
निर्णय में माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदय द्वारा यह उल्लेखित किया कि सहायक उपनिरीक्षक ब्रजूशण हिरवे द्वारा लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में उक्त कार्यवाही की गई। प्रतिपरीक्षण के दौरान हिरवे के आचरण पर ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि वह अियुक्त से द्वेष या रंजिश रखता हो, स्वतंत्र साक्षीगण जो पक्षविरोधी घोषित किये गये है, उनके द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करना, अभियोजन के लिए घातक नहीं है।
माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी को दोनों प्रकरणों में सजा अलग-अलग भुगताये जाने का आदेष पारित किया है अर्थात् आरोपी को दोनों प्रकरणों में कुल छह वर्ष तक जेल में रहना होगा।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पक्ष समर्थन लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी द्वारा किया गया ।