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अफीम पॉलिसी पर दिल्ली में बैठक सम्पन्न

सांसद जोशी ने रखा किसानों का पक्ष

नई दिल्ली/चित्तौड़गढ़ । वित्त मंत्रालय में गुरूवार को वर्ष 2017-18 के लिये  अफीम पॉलीसी को लेकर दिल्ली में बैठक सम्पन्न हुई।
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री षिव प्रताप शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित बैठक में चित्तौडगढ़ सांसद सी.पी. जोशी ने अफीम काश्तकारो का पक्ष रखा। बैठक में सांसद जोशी ने मांग रखते हुये कहा कि आमागी अफीम नीति 2017-18 में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये सुझावों का समावेश किया जाये जिसमें देश के लगभग 60,000 अफीम लाईसेंस में से 30,000 अफीम लाईसेंस राजस्थान में है। यहाँ के किसानों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली अफीम विभाग द्वारा पूरानी तकनीक के माध्यम से संचालित हो रहे गाजीपुर (उ.प्र.) अथवा नीमच (म.प्र.) अफीम कारखाने में भेजी जाती है। जिससे सरकार को अधिक लागत आ रही है। चित्तौड़गढ़ में उन्नत तकनीक युक्त नया अफीम कारखाना हेतु समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है। अतः चित्तौड़गढ़ में नया अफीम कारखाना खोला जाये या नीमच फैक्ट्री का एक्सपेंषन किया जाये। वर्ष 1998 से 2003 तक के मध्य किसी भी कारण कटे हुये अफीम पट्टे बहाल किये जाये। गाढ़ता का नियम समाप्त कर दिया गया है इसलिये पुर्ववर्ती वर्षो में गाढ़ता के कारण कटे हुये समस्त पट्टे पुनः बहाल किये जाये। किसान के खेत में दो या दो से अधिक राजस्व गाँवों की सीमा होने पर बुआई के दौरान उक्त जानकारी के अभाव में किसान द्वारा अपने स्वामित्व वाले अन्य राजस्व गाँव के खेत (जारी अफीम पट्टे में वर्णित गाँव के अतिरिक्त) में बुआई करने पर राजस्व सीमा विवाद के कारण कटे पट्टे बहाल किये जाये। NDPSएक्ट में बदलाव करते हुये संदेह के आधार पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों अथवा माननीय न्यायालय से दोषमुक्त किसानों को पुनः अफीम पट्टा दिया जाये एवं पट्टेधारी किसान के अतिरिक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य के NDPS कानून में आरोपित होने पर किसान का पट्टा न काटा जाये। विगत वर्षों में क्षेत्र के अफीम किसानों ने पुरी औसत देकर अफीम तोल की थी लेकिन अफीम फैक्ट्रीयों में अफीम की जांच के दौरान घटिया, मिलावट या अन्य कारण बताकर ओसत कम कर दी गई। जिस कारण किसानों के पट्टें निरस्त कर दिये गयें। अतः पॉलिसी तैयार करते समय इस किसानों के हितों का भी ध्यान रखते हुये इनके पट्टे बहाल किये जाये। नामान्तरण की प्रक्रिया सरल व पारदर्शी बनाई जाये।  1998 से अब तक ओलावृष्टि/वर्षा/गाढ़ता/औसत/घटिया/मारफिन एवं अन्य किसी भी कारण से कटे हुये समस्त पट्टे बहाल किये जाये।

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