
मेहगांव(भिंड)। मेहगांव जेएमएफसी न्यायालय ने 2009 में बोर्ड परीक्षा के दौरान दूसरी छात्रा की जगह परीक्षा देने और दिलवाने वाली 2 युवतियों को दो-दो साल की सजा सुनाते हुए 200-200 रुपए का जुर्माना किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विजय कुमार शर्मा ने की।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व मीडिया सेल प्रभारी आकिल खान ने बताया कि 2 दिसंबर 2009 को सरकारी उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल में सुबह 10.30 बजे से परीक्षा चल रही थी।
परीक्षा में शैली उर्फ शैलेन्द्री (28) पुत्री अतरसिंह नरवरिया निवासी सेंथरी थाना मेहगांव रोल नंबर क्रमांक 5903102236 पर परीक्षा दे रही थी। परीक्षा केंद पर पर्यवेक्षक ने छात्रा के फोटो और साइन मिलाए तो वह अलग थे।
पर्यवेक्षक ने केंद्राध्यक्ष व एसडीएम को जानकारी दी। एसडीएम ने जांच की तो पता चला कि शैली उर्फ शैलेन्द्री नरवरिया किरन (20) पुत्री उदय सिंह नरवरिया निवासी सेंथरी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। मेहगांव पुलिस ने सुरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पर शैलेन्द्री उर्फ शैली नरवरिया और किरन नरवरिया के खिलाफ धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
जेएमएफसी न्यायालय ने सुनवाई के बाद शैली उर्फ शैलेन्द्री नरवरिया और किरन नरवरिया दोनों निवासी सेंथरी को दो-दो साल की सजा सुनाते हुए 200-200 रुपए का जुर्माना किया है।