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कलेक्टर मंदसौर श्री श्रीवास्तव का ऐतिहासिक निर्णय

साबुन उद्योग व उपनिर्माण के लिये लीज पर दी गई भूमि का आवंटन निरस्त

मंदसौर । कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि मंदसौर स्थित सर्वे नम्बर 399 पैकी रकबा 0.092 हैक्टयर का आवांटन जो खादी एवं ग्रामोद्ययोग बोर्ड को किया गया था। इनके द्वारा साबुन निर्माण उद्योग का कार्य नवचेतन संस्था को दिया गया जिनका इनके द्वारा दुरूपयोग किया गया उक्त भूमि पर अनुमत उपयोग से हटकर दुकानें निर्मित कर पगडी लेकर किराये पर दी गई इस कारण पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।

इस विषय में तहसीलदार मंदसौर को निर्देश देते हुए कहा है कि उक्त दुकाने शासकीय भूमि में बनी हैं, इसलिये किराया शासन को मिलना चाहिए तहसीलदार किराये का पुर्ननिर्धारण करे। पट्टे की शर्तो का उल्लघन कर एच्छिक आधारों पर दुकाने वितरीत की गई, इसलिये इन दुकानों के किरायेदारों को शासकीय किरायेदार की मान्यता नहीं दी जा सकती। दुकानदारों को दुकान रिक्त करने के लिये तहसीलदार एक माह का नोटिस जारी करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये कि वे भूमि के स्वीकृत उपयोग विरूध बगैर बिना अनुमति व बगैर नक्शा पास कराये किये गये दुकान निर्माण की जांच एक माह के भीतर करे व प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

उप पंजीयक सहकारी संस्था को निर्देश देते हुए कहा कि नवचेतन साबुन सहकारी संस्था द्वारा अपने लिखित उद्देश्यों से हट कर दुकानें निर्मित की इस प्रकार शासकीय भूमि को तितर-बीतर करने का अपराधिक कृत्य किया गया व दुकानों को अवेधानिक रूप से विक्रय कर प्राप्त राशि की हेरा-फेरी की गई। इसलिये नवचेतन संस्था के लेखों व क्रियाकलापो की विस्तृत जांच एक माह के भीतर करे व प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। जिलापंजीयक को निर्देश देते हुए कहा कि किराये पर दी गई दुकानो की भाड़ा चिठ्यि तथा प्राप्त की गई पगडी राशियों का परिक्षण कर एक माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

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