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फर्जी पासपोर्ट मामलाः छोटा राजन सहित 3 अधिकारियों को 7 साल की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने आज फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन व तीन अन्य को सात साल की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर पंद्रह हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट की पिछली सुनवाई में अंडरवल्ड डॉन राजन सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन और बेंगलुरु स्थित पासपोर्ट दफ्तर में कार्यरत रहे तीन पासपोर्ट अधिकारियों को अदालत ने दोषी करार दिया था।

70 से अधिक मुकदमों में आरोपी अंडरव‌र्ल्ड डॉन छोटा राजन के खिलाफ यह पहला मामला है जिसमें अदालत ने छोटा राजन को दोषी करार दिया है। गिरफ्तारी के वक्त छोटा राजन के पास से बरामद फर्जी पासपोर्ट बेंगलुरु स्थित कार्यालय से ही बनाया गया था।

राजन का दावा था कि वह लंबे समय से भारतीय जांच एजेंसियों के इशारे पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ काम कर रहा था। यह फर्जी पासपोर्ट भी भारतीय एजेंसियों ने ही मुहैया कराया था। छोटा राजन नवंबर 2015 में बाली में गिरफ्तार हुआ। वहां से इसे भारत लाया गया। उसने दाऊद इब्राहिम से अपनी जान को खतरा बताया था। उसकी सुरक्षा को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई की जाती है। छोटा राजन फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल मे बंद है।

यह था मामलाः

छोटा राजन पर फर्जी पासपोर्ट के जरिये वर्ष 2003 में भारत से ऑस्ट्रेलिया भागने का आरोप है जिसे लेकर सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट फरवरी 2016 में कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें छोटा राजन के साथ बेंगलुरु के तीन रिटायर्ड अफसरों को नामित किया गया था।

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