
मंदसौर संदेश/मंदसौर
नपाध्यक्ष प्रहलाद बंधवार, उपाध्यक्ष सुनिल जैन महाबली, सीएमओं हिमांशु भट्ट, नपा स्वास्थ्य सभापति विनोद डगवार ने बताया कि मप्र शासन के द्वारा प्लास्टिक व पोलिथीन थैलियों का उत्पादन, भण्डारन, परिवहन व विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नपा सीमा क्षैत्र में पोलिथीन व प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन, भण्डारन, परिवहन व विक्रय करते पाए जाने पर मप्र जैव अनाश्य अपशिष्ट अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बनाए गये नियमों के तहत नपा के अधिकारीगण व कर्मचारीगण संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करेगे। नगर पालिका के अधिकारीयों के द्वारा निरिक्षण के समय पोलीथीन व प्लास्टिक की थैलियो के संबंध में बनाए गये नियमों का उल्लघंन पाए जाने पर पोलिथीन व प्लास्टिक थैलियों का स्टाक जप्त करने की कार्रवाई की जाऐगी व मौके पर ही 1000 रू की राशि का जुर्माना वसूल किया जाऐगा। मौके पर जुर्माना नही देने व स्टाक जप्त करने की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाऐगी। मप्र शासन के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को एक माह का कारावास व एक हजार रू की राशि का जुर्माना अथवा दोनो ही हो सकते है। इसलिये नगर पालिका परिषद सभी संबंधित व्यापारीयो व गणमान्य नागरिको से अपील करती है कि वे पोलिथीन व प्लास्टिक थैलियो का उत्पादन, भण्डारन, परिवहन व विक्रय नही करे और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करें ।