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5 क्विंटल अवैध मछली एवं पिकअप जप्त, 1 गिरफ्तार

चौकी प्रभारी दिलीप राजोरिया के नेतृत्व में चंदवासा पुलिस को मिली सफलता

मंदसौर संदेश/मंदसौर

म.प्र. शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियो की वंश वृद्धि की दृष्टि से संरक्षण हेतु नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रुप मे घोषित किया गया है जिसके तहत नदियो से मछली का मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित किया गया है । उसके बाद भी कुछ लोग चंबल नदी से मछली निकाल करके उसका परिवहन कर विक्रय कर रहे है ।

इसी तारतम्य में कल थाना शामगढ़ की चंदवासा चौकी के चौकी प्रभारी दिलीप राजोरिया को अवैध मछली परिवहन की सूचना मुखबिर के माध्यम से मिली कि एक व्यक्ति भटूनी फंटे से चौमहला पिकअप वाहन के माध्यम से मछली परिवहन कर ले जा रहा है । इस सूचना पर चौकी प्रभारी दिलीप राजोरिया, एएसआई प्रदीप मिश्रा, नितेश पाटीदार मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तथा घेराबंदी की ।  इस दौरान पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 14 जीबी 1517 आता हुआ दिखा जिसे रोककर तलाशी ली गई तो पिकअप वाहन में से अवैध रूप से 5 क्विंटल मछली पाई गई जिसे जप्त कर चालक तूफान सिंह पिता बालू बंजारा निवासी चौमहला जिला झालावाड़ (राजस्थान) के विरूद्ध धारा 379 भादवि व 5 भारतीय मत्स्य अधिनियम 1897 के तहत कार्यवाही की गई ।

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