
मंदसौर । विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता मदंसौर के द्वारा आरोपी जसवंत पिता भोमसिंह नि. लिम्बावास को अफीम तस्करी करने का आरोपी मानते हूए 10 वर्ष कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि दिंनाक- 12.09.2012 को सहायक उप निरीक्षक- एच.एस.जादौन पुलिस थाना सुवासरा को विश्वसीन मुखबिर से सूचना प्राप्त हूई की जसवंत नि0 लिम्बावास का अवैध अफीम लिए सुवासरा बस स्टेण्ड के रास्ते रेल्वे स्टेशन पर जाकर राजस्थान के बाहर से आने वाले तस्कर को देने जा रहे है। यदि समय रहते बस स्टेण्ड के आम रोड पर नाकाबंदी कर कार्यवाही की जाए तो जसवंत को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। उक्त मुखबिर सूचना से कार्यवाही करते हूए पुलिस थाने के फोर्स व पंचान को तलब कर मौके पर कार्यवाही करने हेतु रवाना हूए। मौके पर पहूच कर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद बस स्टेण्ड की ओर से रेल्वे स्टेशन की ओर से मुखबिर सूचना के आनुसार बताया संदिग्ध व्यक्ति काली पेंट व ब्लू शर्ट में आता दिखा, पुलिस फोर्स की सहायता से नाकाबंदी कर उक्त व्यक्ति को रोकर कर उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम जसवंत पिता भोमसिंह नि. लिम्बावास का होना बताया। जसवंत को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उसके शरीर व उसके आधिपत्य की थैली की तलाशी लेने पर 9 किलो मादक पदार्थ अफीम मिली। पुलिस द्वारा मौके पर आवश्यक कार्यवाही कर पुलिस थाना सुवासरा पर पहूंचकर असल अपराध क्रमांक- 84/2012,, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया । सभी आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।
अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता मदंसौर के द्वारा आरोपी जसवंत पिता भोमसिंह नि. लिम्बावास को अफीम तस्करी करने का आरोपी मानते हूए 10 वर्ष कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक/ उप संचालक अभियोजन बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।