
भोपाल। अस्पतालों से निकलने वाले ब्लड, मवाद, केमिकल्स व अन्य संक्रमित तरल चीजों को संक्रमण मुक्त किए बिना अस्पताल चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा वायु प्रदूषण के निपटान के इंतजाम भी जरूरी होंगे
केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के 2016 के नियमों में लिक्विड वेस्ट और वायु प्रदूषण के निपटान के इंतजाम करना अनिवार्य कर दिया है। मप्र के ज्यादातर सरकारी और निजी अस्पतालों में यह व्यवस्था नहीं होने से मप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मान्यता (अथराइजेशन) लेने में दिक्कत आ रही है।
केन्द्र द्वारा तैयार नियमों का इस साल से पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सरकारी अस्पतालों की मान्यता लेने में मुश्किल आ रही है। लिक्विड वेस्ट और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में इतना जल्दी कोई इंतजाम नहीं किए जा सकते।
वजह, अस्पताल बड़े होने के चलते खर्च ज्यादा आएगा। साथ ही समय भी लगेगा। लिहाजा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी)के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका रास्ता निकालने के लिए कहा है।