
इंदौर । बहुचर्चित सुगनी देवी जमीन आवंटन मामले में भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला की रिवीजन पीटिशन पर हाईकोर्ट की डबलबैंच ने फैसला देते हुए उन्हें दोषमुक्त क़रार दिया है।
इस मामले में लोकायुक्त इंदौर ने रमेश मेंदोला सहित 14 लोगों पर आरोप तय किए थे। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।